नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, और इसकी अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
मामला तब उठ खड़ा हुआ जब शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने अदालत में सबूत पेश किए कि द्वारका इलाके में AAP के बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर अवैध रूप से लगाए गए थे। अदालत ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा, “अवैध होर्डिंग्स न केवल शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, बल्कि यातायात के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं।”
इस मामले को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा 3 के तहत अपराध माना गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत ने कहा कि अवैध होर्डिंग्स के गिरने से होने वाले हादसे कोई नई बात नहीं हैं, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
केजरीवाल के अलावा, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर जानकारी दी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
साल 2019 में द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि, AAP की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर AAP पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
(Source – IANS)